बैतूल: अनधिकृत उर्वरक एवं जैविक खाद जब्त, एफआईआर की कार्रवाई
28 जून 2026, बैतूल: बैतूल: अनधिकृत उर्वरक एवं जैविक खाद जब्त, एफआईआर की कार्रवाई – कलेक्टर बैतूल डॉ सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार एवं उप संचालक कृषि श्री आर. जी. रजक के मार्गदर्शन एवं समक्ष में शुक्रवार को जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षण दल द्वारा विकासखंड घोड़ाडोंगरी अंतर्गत कृषि आदान प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान मेसर्स काका बीज भंडार, बागडोना ( सारनी) के प्रोपराइटर श्री बजरंग लाल अग्रवाल के स्वयं के अनाधिकृत गोदाम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गोदाम में मैसर्स मोनि मिनरल्स एंड ग्राइंडर्स (यूनिट-2), औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर (झाबुआ) द्वारा निर्मित एन.पी.के. 20:20:10 उर्वरक की 16 बोरी एवं NPK 12:32:06 उर्वरक की 05 बोरी कुल 21 बोरियां तथा मैसर्स मॉडर्न एग्रो जेनेटिकस लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर-3, पीथमपुर (धार) द्वारा निर्मित उजाला बायो ऑर्गेनिक मैन्योर की 44 बाल्टियां बिना अनुज्ञप्ति में दर्ज कराए अनधिकृत रूप से भंडारित एवं विक्रय हेतु रखी हुई पाई गईं। उक्त सामग्री पर दर्ज MRP अनुसार कुल राशि 108000 है ,कि जब्ती की गई है।
उक्त उर्वरकों एवं जैविक खाद के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाते हुए सामग्री को जब्त कर सहकारी समिति, सारनी की सुपुर्दगी में रखा गया। साथ ही संबंधित उर्वरकों के नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजने की कार्रवाई की गई। उप संचालक कृषि श्री आर. जी. रजक ने बताया कि प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया पाई गई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित उर्वरक विक्रेता फर्म के प्रोपराइटर के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता युक्त सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में कृषि आदान प्रतिष्ठानों में निरंतर कार्यवाही जारी रहेगी ।
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