शादी समारोह पर लगा है प्रतिबंध, उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही
15 मई 2021, बड़वानी । शादी समारोह पर लगा है प्रतिबंध, उल्लंघन पर कठोर कार्यवाही – जिला दण्डाधिकारी श्री शिवराजसिंह वर्मा ने सभी को पुनः स्मरण कराया है कि कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर शादी एवं सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के प्रावधान अक्षय तृतीया (आखातीज) पर भी प्रभावशाली होंगे। अतः इस प्रतिबंध का उल्लंघन होने पर संबंधित पक्षों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में उल्लेखित प्रावधानों के कठोर कार्यवाही होगी।
कलेक्टर ने समस्त राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे कोरोना कर्फ्यू के मद्देनजर लागू उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाना सुनिश्चित करेंगे। एवं जो इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाये, उस पर तत्काल प्रावधान अनुसार कार्यवाही करेंगे।