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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना हेतु किसानों से आवेदन आमंत्रित

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26 सितम्बर 2023, बड़वानी: मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना हेतु किसानों से आवेदन आमंत्रित – कृषकों को स्थाई पंप कनेक्शन प्रदान करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लागू की गई है। इस हेतु कृषक अथवा  कृषकों  के समूहों  से आनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं । विद्युत्  वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री श्री जेआर कनखरे ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत केवल ऐसे कृषक पात्र होंगे, जो 3 हार्सपावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन लेना चाहते हैं।

योजना के अन्य प्रावधान  –  कृषक समूह योजना के तहत 50 प्रतिशत राशि कृषक अथवा कृषक समूहों  द्वारा कनेक्शन चार्ज व सुरक्षा निधि के रूप में, 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में तथा 10 प्रतिशत राशि संबंधित वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जावेगा।  योजना में कनेक्शन प्रदान करने हेतु सामान्यतः 25 केवीए का वितरण  ट्रांसफार्मर स्थापित किया जायेगा। कृषक समूह से आवेदन प्राप्त होने पर 63 केवीए के वितरण ट्रांसफार्मर की अनुमति होगी । 63 केवीए से अधिक क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित नही किये जावेंगे।  ट्रांसफार्मर फेल होने की स्थिति में उसे बदलने का कार्य भी वितरण कंपनी द्वारा किया जावेगा। वितरण कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मर फेल  होने की सूचना दिये जाने हेतु एकीकृत काल सेंटर 1912 पर सूचना दी जा सकती है। एक ही व्यक्ति की अलग 2 स्थानों पर भूमि होने पर  उन्हें सभी स्थानों  पर कनेक्शन इस योजनांतर्गत दिये जा सकेंगे, परन्तु एक ही सर्वे नम्बर पर एक कृषक को दो कनेक्शन  नहीं  दिये जायेंगे।  योजना में लाभ लेने हेतु यह आवश्यक होगा कि कृषक पर पूर्व में कोई बकाया राशि नहीं  हो।

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