राज्य कृषि समाचार (State News)एग्रीकल्चर मशीन (Agriculture Machinery)

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित

03 जून 2025, बुरहानपुर: निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना हेतु आवेदन आमंत्रित – कृषकों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाइन  आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल- www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे  हैं ।

कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों के क्रय की लागत (अधिकतम राशि रू.25.00 लाख) पर सभी श्रेणी के आवेदकों (सामान्य,अ.जा,अ.ज.जा.) को 40 प्रतिशत अधिकतम रु.10 लाख तक का “क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के “एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड “(ए.आई.एफ.) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के भी पात्र होंगे। योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु ही वैध रहेंगे। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि रु.10000/- बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा  करानी  होगी। ऑनलाइन  आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड  करनी होगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा  कराया जाना  अनिवार्य  होगी ।

सहायक कृषि यंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि, आवेदन 12 जून तक प्रस्तुत कर सकते है। कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी पद्धति से जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण 13 जून, 2025 को दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी की जायेगी। लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल- www.chc.mpdage.org पर 13 जून को शाम 5 बजे से देखी जा सकेगी। आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि 16 व 17 जून, 2025 प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक है। योजना अंतर्गत उपयुक्त पाए गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापना के उपरान्त लौटाई जा सकेगी, किन्तु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। एक से अधिक जिला/ग्रामों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उसके सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे। कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी द्वारा चयनित आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में किया जायेगा। विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट- www.chc.mpdage.org पर देखा जा सकता है या कार्यालय सहायक कृषि यंत्री बुरहानपुर से संपर्क किया जा सकता है।

Advertisements
Advertisement
Advertisement

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्रामव्हाट्सएप्प)

(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)

कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

Advertisement
Advertisement

www.krishakjagat.org/kj_epaper/

Advertisement
Advertisement

कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:

www.en.krishakjagat.org

Advertisements
Advertisement
Advertisement