राज्य कृषि समाचार (State News)

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना हेतु 14 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

09 अगस्त 2024, धार: निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना हेतु 14 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित – यांत्रिकी सहायक कृषि अभियांत्रिकी ने बताया कि  कृषकों  को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर  सेवाएं देने के  उद्देश्य  से बैंक ऋण के आधार पर कस्टम हायरिंग  केंद्र  स्थापित करने के इच्छुक  व्यक्तियों से ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 14 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किये जा रहे हैं ।

प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक  ट्रैक्टर एवं कृषि  यंत्रों  के क्रय की लागत पर  आवेदकों  को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड (Credit Linked Back Ended) अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एक दिसम्बर 2023 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने करने के भी पात्र होंगे।

धार जिले  में  कुल 19 (सामान्य-11, अनुसूचित जाति-03, अनुसूचित जनजाति-03, एस. आर.एल.एम. के कृषक समुह-01, एफपीओ-01) लक्ष्य संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा प्रदाय किये गए हैं । प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर  राशि  10 हजार रुपए बैंक ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री इंदौर के नाम से बना कर ऑनलाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगा । 16 अगस्त 2024 कम्प्यूटराईज्ड लॉटरी संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल में संपादित की जाएगी जिसकी प्राथमिकता  सूचियां  सांय तक पोर्टल www.chc.mpdage.org पर देखी जा सकेगी। लॉटरी  में  चयनित  आवेदकों  को बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति  अभिलेखों के सत्यापन के समय संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय इंदौर में जमा  कराई  जाना अनिवार्य होगी । विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट www.chc.mpdage.org पर देखा जा सकता है। साथ ही जिले के  नौगांव  स्थित कार्यालय यांत्रिकी सहायक श्री पंकज पाटीदार से कार्यालयीन समय पर और मो.नं. 7974045900 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

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