राज्य कृषि समाचार (State News)

कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के आवेदन की तिथि बढ़ी

30 जुलाई 2021, इंदौर । कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के आवेदन की तिथि बढ़ी – वर्ष 2021-22 के लिये निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना हेतु पहले आवेदन पत्र 30 जुलाई 2021 तक आमंत्रित किए गए थे , जिसे अब  06 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। किसान अब 6  अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि   किसानों को कृषि फसलों हेतु किराये पर ट्रैक्टर  एवं यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं  देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org के माध्यम से आमंत्रित किये गये हैं । अब आवेदन 6 अगस्त  तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों से संबंधित कृषि मशीनों के क्रय की लागत पर आवेदकों (सामान्य, अजा एवं अजजा) को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रूपये तक का अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना  में प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जायेगी। बैंक लोन के आधार पर केंद्र खोलने पर ही अनुदान मिलेगा। अभी योजना का लक्ष्य प्रदेश में साढ़े चार हजार कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का है, लेकिन फिलहाल 416 कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं।  इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर  इन्फ्रास्ट्रक्चुर फंड (ए.आई.एफ) अंतर्गत लाभ प्राप्त  करने के भी पात्र होंगे।

योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 2021-22 हेतु ही वैध रहेंगे । प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशि बैंक ड्राफट के रूप में जमा करानी  होगी। सामान्य वर्ग केआवेदकों  को राशि  10 हजार रूपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला आवेदकों को 5 हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी। जिलेवार आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने के उपरांत प्रत्येक  जिले हेतु हितग्राहियों का चयन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा। एक व्यक्ति केवल एक जिले/ग्राम हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन उपरांत आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन उनके आवेदित जिले से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में किया जायेगा। मूल अभिलेखों के सत्यापन एवं अन्य तिथियों की जानकारी विभागीय वेब साईट www.chc.mpdage.org पर देखी जा सकेंगी  

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