राज्य कृषि समाचार (State News)

जबलपुर में 60 बोरी अमानक DAP खाद जब्त, वाहन चालक समेत तीन आरोपियों पर FIR

24 जुलाई 2026, जबलपुर: जबलपुर में 60 बोरी अमानक DAP खाद जब्त, वाहन चालक समेत तीन आरोपियों पर FIR – किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जबलपुर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार जिले में चलाये जा रहे जांच अभियान के दौरान गत दिवस पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत मझौली चौराहा कटनी रोड पर पकड़ी गई अवैध और अमानक डीएपी के मामले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

 अनुविभागीय कृषि अधिकारी जबलपुर श्रीमती प्रतिभा गौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर उर्वरक के अवैध कारोबार के विरुद्ध यह कार्यवाही 17 जुलाई को की गई थी। कार्यवाही में फेमिली रेस्टोरेंट के पास कृषि अधिकारियों की चेकिंग के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 20 जेड क्यू 3246 में 60 बोरी डीएपी पाई गई।

 अनुविभागीय कृषि अधिकारी के मुताबिक जाँच में मोबाइल पर दिखाए गए बिल के अनुसार उर्वरक विंध्य ट्रेडर्स, रीवा से गणेश एग्रो सीड्स पनागर के लिए लाया जा रहा था, जबकि पनागर विकासखंड में इस नाम का कोई भी प्रतिष्ठान अस्तित्व में नहीं है।

बिल में उर्वरक आईपीएल कंपनी का दर्शाया गया था, जबकि मौके पर भौतिक रूप से इफ्को कंपनी के नाम की बोरियां पाई गईं। उन्होने बताया कि जब्त डीएपी का नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया, जहां विश्लेषण के उपरांत यह अमानक (घटिया स्तर का) पाया गया। इसके अलावा बोरियों में डीएपी के स्थान पर अन्य पदार्थ के दाने भरे हुए मिले। कार्यवाही में मौके पर ही मवाहन सहित अमानक डीएपी को जब्त कर लिया गया था।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की जांच रिपोर्ट पर थाना पनागर में आज बुधवार को 22 जुलाई को वाहन चालक रामकृष्ण यादव निवासी महाराजपुर जबलपुर, विक्रेता आकाश सिंह निवासी ग्राम बेला जिला रीवा एवं क्रेता सुमित तिवारी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 (4), आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 19 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है।

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