डिंडोरी में 38 किलो मछली जब्त
27 जून 2024, डिंडोरी: डिंडोरी में 38 किलो मछली जब्त – मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है।
उक्त आदेश के परिपालन में 21 जून को श्री आर.के चंदेल प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिण्डौरी के नेतृत्व में श्री बी. के. सिरसाम, मत्स्य निरीक्षक उडनदस्ता दल प्रभारी, श्री एच.सी. विश्वकर्मा मत्स्य निरीक्षक श्री विशाल शरणागत मत्स्य निरीक्षक श्री जय प्रकाश धुर्वे सहा ग्रेड तीन एवं श्री दशरथ प्रसाद वरकडे चौकीदार आदि दल ने हर्रा के मछली बाजार से 30 कि.ग्रा एवं गाडासरई के मछली बाजार से 08 किग्रा कुल 38 किग्रा. मछली जब्त की गई, जिसकी नीलामी कर राशि रुपये 3500/- शासन के खाते में जमा की गई।
(कृषक जगत अखबार की सदस्यता लेने के लिए यहां क्लिक करें – घर बैठे विस्तृत कृषि पद्धतियों और नई तकनीक के बारे में पढ़ें)
(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़, टेलीग्राम, व्हाट्सएप्प)
कृषक जगत ई-पेपर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.krishakjagat.org/kj_epaper/
कृषक जगत की अंग्रेजी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: