राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाइब्रिड धान की बिक्री की अनुमति दी

19 अगस्त 2025, नई दिल्ली: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाइब्रिड धान की बिक्री की अनुमति दी – फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (FSII) ने पंजाब में हाइब्रिड धान पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को हटाने और नोटिफाइड वेरायटीज़ की बिक्री की अनुमति देने के हालिया निर्णय का स्वागत किया है। FSII के अध्यक्ष और सवाना सीड्स के MD & CEO अजय राणा ने इस निर्णय को “प्रगतिशील कदम” बताते हुए कहा कि यह कृषि में विज्ञान और नवाचार की भूमिका को उजागर करता है।

राणा ने कहा, “हाइब्रिड धान प्रति एकड़ 5–6 क्विंटल अधिक उत्पादन देता है, जल्दी पकता है, डायरेक्ट सीडेड राइस के माध्यम से 30% तक पानी बचाता है और उत्सर्जन कम करता है, जिससे किसानों को विश्वसनीय और सतत मार्ग मिलता है।” उन्होंने यह भी बताया कि सभी नोटिफाइड हाइब्रिड्स ने ICAR परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार किया है और राष्ट्रीय मिलिंग मानकों, जिसमें FCI का 67% आउट टर्न रेशियो शामिल है, को पूरा करते हैं, जिससे किसानों का भरोसा मजबूत होता है।

हालांकि कोर्ट ने नॉन-नोटिफाइड वेरायटीज़ पर प्रतिबंध बरकरार रखा है, राणा ने जोर देकर कहा कि FSII सदस्य कंपनियां हाइब्रिड्स केवल कई एग्रो-क्लाइमेटिक क्षेत्रों में वर्षों तक परीक्षण और मूल्यांकन करने के बाद ही लॉन्च करती हैं, ताकि उनके प्रदर्शन और किसानों को लाभ सुनिश्चित किया जा सके। बीज की गुणवत्ता बीज अधिनियम, 1966 और सीड कंट्रोल ऑर्डर, 1983 के तहत बनाए रखी जाती है, और भारत में वेरायटीज़ का नोटिफिकेशन वैकल्पिक है।

राणा ने यह भी कहा कि अचानक नीति बदलाव किसानों में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं और बीज उद्योग को प्रभावित कर सकते हैं। “हम पंजाब, अन्य राज्यों और केंद्रीय नियामकों के साथ मिलकर पारदर्शी और विज्ञान-आधारित नीतियों को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलें, भूमिगत जल की बचत हो और खाद्य सुरक्षा मजबूत हो,” उन्होंने जोड़ा।

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