राष्ट्रीय कृषि समाचार (National Agriculture News)

PM आवास योजना: 10 नई संशोधित शर्तें, जानें कौन-कौन ले सकता है लाभ

05 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: PM आवास योजना: 10 नई संशोधित शर्तें, जानें कौन-कौन ले सकता है लाभ – भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संकट को कम करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत अब तक करोड़ों परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराया गया है। हाल ही में इस योजना को विस्तार देने की घोषणा की गई है, जिससे लाखों और परिवारों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इस योजना के भविष्य की रूपरेखा और हालिया बदलावों के बारे में जानकारी दी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत मार्च 2024 तक 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें से 2.67 करोड़ घर पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब इस योजना का विस्तार कर अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन घरों के निर्माण पर 3.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी।

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना के लाभ से कोई भी पात्र परिवार वंचित न रहे, इसके लिए 13 पुराने एक्सक्लूशन क्राइटेरिया को संशोधित कर 10 कर दिया गया है। नई शर्तें योजनाओं के लाभ को अधिक व्यापक और समावेशी बनाएंगी।

संशोधित एक्सक्लूशन क्राइटेरिया:

पहले (13): पुरानेअब (10): संशोधित
1. मोटर चालित दो/तीन/चार पहिया वाहन/मछली पकड़ने वाली नाव1. मोटर चालित तीन/चार पहिया वाहन
2. यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण2. यंत्रीकृत तीन/चार पहिया कृषि उपकरण
3. ₹50,000 या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड3. 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड
4. सरकारी कर्मचारी के रूप में किसी भी सदस्य के साथ परिवार4. सरकारी कर्मचारी के रूप में परिवार का कोई भी सदस्य
5. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार5. सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार
6. परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह ₹10,000 से अधिक कमाता है6. परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमाता है
7. आयकर का भुगतान7. आयकर का भुगतान
8. पेशेवर कर का भुगतान8. पेशेवर कर का भुगतान
9. एक रेफ्रिजरेटर के मालिक9. 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक
10. खुद का लैंडलाइन फोन10. 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के मालिक
11. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक 
12. दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि 
13. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ भूमि या अधिक का मालिक होना 

योजना की मुख्य विशेषताएं:

  1. न्यूनतम घर का आकार 25 वर्ग मीटर होगा, जिसमें स्वच्छ रसोई क्षेत्र भी शामिल होगा।
  2. मैदानी इलाकों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की सहायता दी जाएगी।
  3. लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए 90-95 दिनों की मजदूरी मनरेगा के तहत मिलेगी।
  4. उज्ज्वला, सौभाग्य और स्वच्छ भारत मिशन के साथ समन्वय कर हर घर में शौचालय, बिजली और रसोई गैस की सुविधा दी जा रही है।

योजना के तहत 18 राज्यों को 38 लाख आवास बनाने के लिए ₹10,668 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे राज्यांश निधि समय पर जारी करें और योजनाओं को तेजी से लागू करें।

प्रमुख उपलब्धियां:

17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में 10 लाख लाभार्थियों को ₹3,180 करोड़ की पहली किस्त जारी की और साथ ही, 26 लाख से अधिक आवासों का गृह प्रवेश भी कराया गया।

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