पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से चुनौती, मामले बढ़े
27 सितम्बर 2024, लुधियाना, पंजाब: पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ने से चुनौती, मामले बढ़े – पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर ने पराली जलाने की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी की सूचना दी है, जिसमें इस मौसम में अब तक 98 मामले दर्ज किए गए हैं। डेटा से पिछले कुछ वर्षों में आग की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट दिखती है, लेकिन वर्तमान संख्या इस मुद्दे पर निरंतर निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता को इंगित करती है।
2021 में, पंजाब में आग लगने की 71,304 घटनाएं हुईं, जो 2022 में घटकर 49,922 हो गईं और 2023 में और कम होकर 36,663 हो गईं। हालांकि, हाल ही में सैटेलाइट से की गई निगरानी में 26 सितंबर 2024 को राज्य में पांच घटनाओं का पता चला। इस वृद्धि के बाद कृषि मंत्रालय ने इस साल घटनाओं को नियंत्रित करने की उम्मीद जताई है, और कैबिनेट स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। हालांकि, कृषि विभाग को उम्मीद है कि घटनाओं की संख्या पिछले साल की तुलना में कम होगी क्योंकि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत बहुत सारी मशीनरी और उपकरण किसानों तक पहुँच चुके हैं।
केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश की योजना बनाई है। 2018 से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इस योजना का हिस्सा हैं और अब मध्य प्रदेश को भी मौजूदा वित्तीय वर्ष में 83.33 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ इस योजना में शामिल किया गया है।
पंजाब के सिर्फ़ नौ ज़िलों में पराली जलाने की सबसे ज़्यादा घटनाएँ होती हैं: संगरूर, मोगा, फिरोजपुर, लुधियाना, पटियाला, मुक्तसर, बठिंडा, बरनाला और तरन तारन। पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी स्थिति पंजाब जैसी है, जहां पिछले साल की 70% घटनाएं फतेहाबाद, कैथल, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, और सिरसा जिलों में केंद्रित थीं। हालांकि, पंजाब कुल जलने वाली घटनाओं में 85% का योगदान देता है।
पराली जलाने का मुद्दा पर्यावरण के लिए चिंता का विषय रहा है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और आवश्यक पोषक तत्वों और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को नुकसान पहुंचता है। इस समस्या से निपटने के लिए, पंजाब सरकार ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर 2018 में फसल अवशेष जलाने की रोकथाम योजना शुरू की थी। हाल ही में, मध्य प्रदेश को भी इस पहल में शामिल किया गया है।
फसल अवशेष जलाने की योजना के प्रमुख घटक:
• वित्तीय सहायता: किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों की खरीद पर 50% वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है।
• सामुदायिक किराए केंद्र (सीएचसी): सीएचसी की स्थापना लागत पर 80% सब्सिडी दी जाती है।
• धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाएँ: ₹1.50 करोड़ की परियोजना सीमा के साथ 65% सब्सिडी उपलब्ध है।
• जैव अपघटक प्रदर्शन: जैव अपघटकों के बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों के लिए वित्तीय सहायता।
• जागरूकता अभियान: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य सरकारों को सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों के लिए निधि आवंटित की गई है।
यह योजना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, और हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी हल जैसे विभिन्न मशीनों को बढ़ावा देती है। उपकरणों को किसानों को फसल अवशेषों को अधिक प्रभावी ढंग से और टिकाऊ तरीके से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली जलाने की प्रथाओं पर निर्भरता को कम करना है।
चूंकि पंजाब और उसके पड़ोसी राज्य पराली जलाने की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, इसलिए इन पहलों का कार्यान्वयन वायु गुणवत्ता की रक्षा और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
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