उर्वरक नमूना लेने के नियमों में संशोधन
28 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: उर्वरक नमूना लेने के नियमों में संशोधन – कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ( कृषि और किसान कल्याण विभाग ) नई दिल्ली द्वारा 13 दिसंबर 2024 को भारत के राजपत्र ( क्रमांक सीजीडीएल-अ – 14122024 -259411 ) में उर्वरक के नमूना लेने के नियमों में संशोधन किया गया है।
भारत के राजपत्र में प्रकाशित सूचना अनुसार उर्वरक (अकार्बनिक , कार्बनिक या मिश्रित ) ( नियंत्रण ) आदेश 1985 में पांचवां संशोधन किया गया है। यह संशोधन आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा। उक्त आदेश के 28 ( ख ) में निरीक्षक द्वारा लिए गए नमूने के बारे में बताया गया है कि एकत्रित किए गए तीन नमूनों में से एक नमूना डीलर/आयातक /निर्माता / पूल हैंडलिंग अभिकरण /विपणनकर्ता को दिया जाएगा और दूसरा नमूना विश्लेषण के लिए अधिसूचित प्रयोगशाला के प्रभारी को भेजा जाएगा और तीसरा नमूना प्रभारी प्राधिकारी की सुरक्षा में रखा जाएगा।
यदि नमूना केंद्रीय सरकार के उर्वरक निरीक्षक द्वारा या राज्य सरकार के उर्वरक निरीक्षक द्वारा संयुक्त निरीक्षण के दौरान लिया जाता है , तो तीन नमूनों में से पूर्ववत डीलर /आयातक /निर्माता या विपणनकर्ता को दिया जाएगा , जबकि दूसरा नमूना केंद्रीय कोडिंग केंद्र के माध्यम से चेन्नई , मुंबई या कल्याणी में किसी भी क्षेत्रीय उर्वरक गुणवता नियंत्रण प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा और तीसरा नमूना केंद्रीय कोडिंग केंद्र की अभिरक्षा में रखा जाएगा। यदि नमूना गैर मानक रिपोर्ट किया जाता है तो रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर डीलर / निर्माता आदि उक्त आदेश के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकारी को या केंद्रीय सरकार के उर्वरक निरीक्षक द्वारा पुनः नमूना लिए जाने की स्थिति में प्रभारी कोडिंग सेल को निर्धारित फीस और उर्वरक निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूने के साथ आवेदन करेगा। जबकि प्रभारी कोडिंग सेल डीलर /निर्माता द्वारा प्रस्तुत दो नमूनों में से किसी एक को अपनी सुरक्षा में रखेगा और दूसरा नमूना दूसरे विश्लेषण के लिए कोलकाता,मुंबई , चेन्नई, जयपुर और गाज़ियाबाद में किसी भी केंद्र पर परीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण शाला , कोडिंग केंद्र , गाज़ियाबाद भेजेगा।
राष्ट्रीय परीक्षण शाला की रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा। यदि पहली और दूसरी विश्लेषण रिपोर्ट में भिन्नता है अर्थात नमूना विभिन्न मापदंडों में गैर मानक रिपोर्ट किया गया है, तो कोडिंग केंद्र के प्राधिकारी स्व प्रेरणा से अपने पास रखे नमूने को केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान , फरीदाबाद को तीसरे विश्लेषण के लिए भेजेगा और इस संस्थान की रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा। ऐसे मामले में जहाँ डीलर / निर्माता या अन्य यदि खंड 28 (ख ) के उप खंड (3 ) के अधीन 15 दिनों की निर्धारित अवधि में आवेदन नहीं करता है, तो पहले विश्लेषण की रिपोर्ट ही अंतिम होगी,परन्तु पहली और दूसरी विश्लेषण रिपोर्ट में नमूना एक सामान्य मापदंड में गैर मानक घोषित किया जाता है, तो ऐसे मामले में कोई तीसरा विश्लेषण नहीं होगा और दूसरे विश्लेषण की रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा। उक्त राजपत्र में “खण्ड 28 ख के उ प-खण्ड (2) के अधीन उर्वरक के किसी नमूने के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए चेन्नई ,गाज़ियाबाद, जयपुर ,कोलकाता और मुंबई स्थित राष्ट्रीय परीक्षण शाला को रेफरी प्रयोगशाला के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
इस राजपत्र के उक्त आदेश में खंड 30 में, उपखंड (3) के बाद यह जोड़ा गया है कि यथा स्थिति पदाभिहित अधिकारी या केंद्रीय कोडिंग प्रभारी, संबंधित निर्माता / डीलर आदि द्वारा रेफरी विश्लेषण के लिएआवेदन करने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोडिंग केंद्र, गाजियाबाद में विश्लेषण के लिए नमूना भेजेगा। रेफरी प्रयोगशाला ,नमूना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर नमूने का विश्लेषण करेगी और परिणाम भी सूचित करेगी। केन्द्रीय सरकार का कोडिंग अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी परिणाम प्राप्त होने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर तीसरे विश्लेषण के लिए नमूना केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान , फरीदाबाद को भेजेगा । प्रयोगशाला , प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर नमूने का विश्लेषण करेगी और रिपोर्ट तैयार होने के 3 कार्य दिवसों के भीतर यथा स्थिति संबंधित पदाभिहित अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के कोडिंग अधिकारी को परिणाम सूचित करेगी। पदाभिहित अधिकारी, रेफरी रिपोर्ट, यदि रिपोर्ट अंतिम है या तीसरे विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 3 दिनों की अवधि के भीतर, संबंधित पक्ष को परिणाम से सूचित करेगा।
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