हार्वेस्टर, ट्रैक्टर पर रोड टैक्स 1 प्रतिशत हुआ
म.प्र. केबिनेट का फैसला, किसानों को राहत
10 मार्च 2021, भोपाल I हार्वेस्टर, ट्रैक्टर पर रोड टैक्स 1 प्रतिशत हुआ – मध्य प्रदेश में अब हार्वेस्टर और ट्रैक्टर खरीदने पर किसान को केवल 1 प्रतिशत मोटर यान शुल्क ही देना होगा I यह निर्णय प्रदेश केबिनेट बैठक में लिया गया I पूर्व में इन कृषि यंत्रों पर 6 प्रतिशत टैक्स लगता था I नई व्यवस्था दो साल तक लागू रहेगी I इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपये तक की राहत मिलेगी I पूर्व में भी सरकार ने इस तरह की छूट दी थी, जो मई 2020 में समाप्त हो गई थी I तब से ही इन यंत्रों के विक्रेता, विशेष रूप से हार्वेस्टर विक्रेता सरकार से इस छूट को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे I छूट समाप्त हो जाने से सर्वाधिक भार हार्वेस्टर खरीदने वाले किसानों पर पड़ रहा था क्योंकि हार्वेस्टर की कीमत अधिक होती है I गेंहू कटाई के समय सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से किसानों को भारी राहत मिलेगी I कैबिनेट यह भी निर्णय लिया गया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि ऋण देने की व्यवस्था वर्ष 2020 – 2021 में भी जारी रहेगी I
हार्वेस्टर निर्माता – विक्रेताओं ने परिवहन मंत्री का किया अभिनन्दन
कैबिनेट फैसले के बाद हार्वेस्टर निर्माता एवं विक्रेताओं ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत से मुलाकात कर उनका अभिनन्दन किया और शासन के प्रति आभार व्यक्त किया I इस अवसर पर श्री मोहन गुप्ता जॉन डियर, श्री हरदीप कुमार व श्री लखन पाटीदार प्रीत कम्बाइन, श्री बी.के. भाटिया समर्थ समूह, श्री मानिक पासवान, श्री कपिल गुप्ता के.एस. हार्वेस्टर व सुरेंद्रा हार्वेस्टर उपस्थित थे I