उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रीकरण को बढ़ावा देने की योजना
उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग करने में असमर्थ हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 1.50 लाख तक का अनुदान प्रति कृषक यंत्रीकरण हेतु दिया जा रहा है।
उद्यानिकी के उपयोग में आने वाले महंगे यंत्र कृषक के द्वारा क्रय कर उपयोग करना संभव नहीं हैं। अत: ऐसे कृषक अथवा कृषक उत्पादक संघ जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते हैं, उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 लाख तक अनुदान दिया जावेगा।
योजना का स्वरुप– राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा निर्धारित अनुदान के मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीपीएएच) के द्वारा निर्धारित ड्रांइग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाऊस, शेडनेट हाऊस एवं प्लास्टिक टनल इत्यादि का निर्माण किया जावेगा। राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन द्वारा जब-जब अनुदान में परिवर्तन किया जावेगा, निम्रांकित दरें तदानुसार स्वयंमेव परिवर्तित हो जावेंगी। किन्हीं कारणों से यदि भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं होता है तो प्रशासकीय विभाग दरों के सम्बंध में संशोधन हेतु अधिकृत होगा।
अनुदान सहायता का विवरण निम्रानुसार है-
क्र. घटक इकाई अनुमानित प्रस्तावित अधिकतम रिमार्क
इकाई अनुदान अनुदान
सहायक दर राशि (रु.) (प्रतिशत)
ग्रीन हाऊस ढांचा
1. अ- पंखा एवं पेड प्रणाली प्रति वर्ग मीटर 1465 50 732.50 प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
ब- ट्यूबलर ढ़ांचा प्रति वर्ग मीटर 935 50 467.50 प्रति कृषक 1000 वर्ग मीटर तक
छायादार जाली गृह (शेड नेट हाऊस)
2. ट्यूबलरी ढांचा प्रति वर्ग मीटर 600 50 300.00 प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
3. प्लास्टिक मल्चिंग प्रति हे. 20000 50 10000.00 प्रति कृषक 2 हेक्टेयर तक
4. प्लास्टिक टनल प्रति वर्ग मीटर 30 50 15.00 प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
5. पक्षीरोधी/ओलारोधी जाली प्रति वर्ग मीटर 20 50 10.00 प्रति कृषक 1000 वर्ग मीटर तक
6. पॉली हाऊस/शेडनेट में प्रति वर्ग मीटर 105 50 52.50 प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
उगाई गई उच्च मूल्य सब्जियों
की आदान सामग्री की लागत
7. पॉली हाऊस/शेडनेट प्रति वर्ग मीटर 500 50 250.50 प्रति कृषक 4000 वर्ग मीटर तक
में उगाई गई फलों की
आदान सामग्री की लागत