सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

म.प्र. में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

4 अगस्त 2022, भोपाल । म.प्र. में कृषकों के लिए प्रमुख योजना: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –

विभाग: उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
योजना: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
अधिकार क्षेत्र: केंद्र प्रवर्तित योजना
योजना कब से प्रारंभ की गयी: 2015-16

योजना का उद्देश्य: कम पानी में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र को सिंचित करना, फसलों का उत्पादन, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को बढ़ाना।
लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्तें/लाभार्थी वर्ग: कृषक के पास स्वयं की भूमि एवं जल स्रोत उपलब्ध हों/ ऑनलाईन, सामान्य,अन्य पिछड़ी जाति,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति
लाभार्थी का प्रकार: किसान

आवेदन कहां करें: किसान स्वयं ऑनलाईन पोर्टल पर अपना पंजीयन करा कर योजना का लाभ ले सकता है।
पदभिहित अधिकारी: क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि.
समय सीमा: जारी कार्य आदेश दिनांक से 45 दिवस

आवेदन प्रक्रिया: कृषक द्वारा एमपी ऑनलाईन के जरिए विभाग के पोर्टल पर स्वंय ऑनलाईन आवेदन ह्रञ्जक्क के माध्यम से किया जाता है, जिसमें समस्त आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होता है और फिर दस्तावेजों को परीक्षण विकासखण्ड स्तर से किया जाता है दस्तावेजों का अनुमोदन जिला स्तर से किया जाता है। उपयुक्त पाए जाने पर ही कृषक द्वारा वेण्डर चयन कर कंपनी के खाते में कृषक अंश की राशि आरटीजीसएस/बैंक के माध्यम से जमा की जाती है उसके पश्चात कार्य आदेश जारी किया जाता है।

आवेदन शुल्क: विभाग द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है
अनुदान/ऋण/वित्तीय सहायता /पेंशन/लाभ की राशि: योजना में लघु/सीमांत कृषकों को 55 प्रतिशत एवं सभी अन्य बड़े कृषकों 45 प्रतिशत का अनुदान की पात्रता है।

हितग्राहियों को राशि के भुगतान की प्रक्रिया/हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था/वित्तीय प्रावधान: यदि कृषक स्वयं पूर्ण व्यय कर संयंत्र स्थापित करता है तो ऐसी स्थिति में अनुदान की राशि संबंधित कृषक के बैंक खाते में एवं यदि कंपनी के माध्यम से कृषक अंश जमा कर संयंत्र स्थापित कराता है तो ऐसी स्थिति में अनुदान की राशि संबंधित कंपनी के बैंक खाते में कोषालय के माध्यम से भुगतान की जाती है।

योजना से सम्बंधित दस्तावेज संलग्न करें: योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण हेतु किसान के पहचान हेतु आधार कार्ड, भूमि की पहचान हेतु खतौनी एवं अनुदान की धनराशि के अंतरण हेतु बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य है।

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