सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत प्रदान करेगा फसल बीमा

13 जुलाई 2022, बुरहानपुर: प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत प्रदान करेगा फसल बीमा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ फसलों में सोयाबीन, कपास, ज्वार, मक्का, तुअर का बीमा कराया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा में किसानों को राहत प्रदान करेगा फसल बीमा। विभिन्न फसलों की प्रीमियम अलग-अलग है।  फसल बीमा प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

उप संचालक कृषि ,बुरहानपुर श्री एम.एस.देवके ने बताया कि खरीफ फसलों में सोयाबीन, कपास, ज्वार, मक्का, तुअर का बीमा कराया जा सकता है।  कृषकगणों को सोयाबीन फसल का 800 रू. एवं कपास का 2500 रू. तथा मक्का का 600 रू. प्रति हेक्टर फसल बीमा प्रीमियम भरना होगा।तहसील स्तर पर कपास एवं ज्वार फसल तथा पटवारी हल्का स्तर पर सोयाबीन के 75, तुअर के 21 एवं मक्का फसल के लिए 108 पटवारी हल्का अधिसूचना में है, खरीफ की समस्त फसलों के लिए 2 प्रतिशत तथा कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम जमा कराना होगा, अधिसूचित पटवारी हल्का के असिंचित फसल के लिये कोई भी किसान चाहे वह ऋणी हो या अऋणी तथा डिफाल्टर किसान भी अपने बैंक खाता में प्रीमियम जमा करने के साथ आवेदन पत्र सह घोषणा पत्र भरकर जमा करें। अऋणी किसानों लिये फसल बुवाई प्रमाण पत्र पर हल्का पटवारी या ग्राम पंचायत सचिव से जारी कराकर जहाँ  बैंक खाता है, उसमें जमा कराना होगा या लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से भी प्रीमियम राशि जमा करा सकते हैं , अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 से पूर्व फसलों की प्रीमियम राशि जमा कराना होगी।

उल्लेखनीय है कि  खड़ी फसल से लेकर कटाई तक गैरबाधित जोखिम जैसे-सूखा, लंबी अवधि का सूखा, कीट व रोग, बाढ, जलभराव, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटना, आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान से सुरक्षा के लिये वृहद जोखिम बीमा दिया जाता है। फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान जैसे-फसल कटने के दो सप्ताह की अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवाती वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है। अतः किसान भाईयों से आग्रह है कि फसल की सुरक्षा के लिये तिथि 31 जुलाई 2022 तक फसल बीमा अवश्य कराएं ।

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