सरकारी योजनाएं (Government Schemes)

खाद्य उद्यमियों को सशक्त बनाना: खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सरकारी प्रोत्साहन

22 दिसंबर 2024, नई दिल्ली: खाद्य उद्यमियों को सशक्त बनाना: खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए सरकारी प्रोत्साहन – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिककरण योजना (PMFME) जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और विस्तार को बढ़ावा दिया है। ये योजनाएँ मांग आधारित हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण के विकास का लक्ष्य रखती हैं।

सरकारी संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), गैर-सरकारी संगठन (NGOs), स्वयं सहायता समूह (SHGs), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), निजी कंपनियाँ और व्यक्तिगत उद्यमी इन योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता विस्तार और सामान्य बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिए जाते हैं। कठिन क्षेत्रों और वंचित समूहों (SC/ST और महिला SHGs) के लिए अधिक लाभ प्रदान किए जाते हैं।

PMKSY के तहत लाभ:

योजना घटकलाभ (सामान्य क्षेत्र)लाभ (कठिन क्षेत्र/SC/ST/FPOs/SHGs)
एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धनपरियोजना लागत का 35% तक अनुदान (अधिकतम ₹10 करोड़)परियोजना लागत का 50% तक अनुदान (अधिकतम ₹10 करोड़)
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण/विस्तारपरियोजना लागत का 35% तक अनुदान (अधिकतम ₹5 करोड़)परियोजना लागत का 50% तक अनुदान (अधिकतम ₹5 करोड़)
एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चरपरियोजना लागत का 35% तक अनुदान (अधिकतम ₹10 करोड़)परियोजना लागत का 50% तक अनुदान (अधिकतम ₹10 करोड़)
ऑपरेशन ग्रीन्सपरियोजना लागत का 35% तक अनुदान (अधिकतम ₹15 करोड़)परियोजना लागत का 50% तक अनुदान (अधिकतम ₹15 करोड़)
फूड सेफ्टी और परीक्षण प्रयोगशालाएँसरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदाननिजी संगठनों के लिए 50%-70% तक अनुदान
मानव संसाधन विकास (आरएंडडी)सरकारी संगठनों के लिए 100% अनुदाननिजी संगठनों के लिए 50%-70% तक अनुदान

PMFME योजना के तहत प्रोत्साहन:

  • व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम: परियोजना लागत का 35% (अधिकतम ₹10 लाख प्रति इकाई)।
  • SHGs बीज धन: ₹40,000 प्रति सदस्य (अधिकतम ₹4 लाख प्रति SHG फेडरेशन)।
  • सामान्य बुनियादी ढांचा समर्थन: 35% सब्सिडी (अधिकतम ₹3 करोड़)।
  • ब्रांडिंग और विपणन: 50% तक अनुदान।
  • क्षमता निर्माण: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल विकास।

लोकसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई।

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