इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, 1968 के तहत 3 कम्पनियों ने की अपील
भोपाल। म.प्र. शासन ने जिन 11 कीटनाशक कंपनियों पर विक्रय प्रतिबंध लगाया था उनमें से तीन निर्माताओं ने इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, 1968 के तहत धारा- 15 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी संचालक कृषि को प्रतिबंध हटाने की अपील की है। कृषि विभाग के सूत्रों के मुताबिक वर्तमान में किसी भी आदान कंपनी के विरुद्ध कोई नई कार्यवाही नहीं की गई है।
शासन द्वारा खाद, बीज, कीटनाशक कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाहियों पूर्व शिकायतों एवं प्रमाणों के आधार पर की गई है। ये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही नियमानुसार जिला स्तर पर परीक्षण उपरांत की जाती है साथ ही कंपनियों को भी इन प्रकरणों में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील का अधिकार है।
इंसेक्टिसाइड्स एक्ट की धारा 15 के तहत लायसेंसिंग ऑफीसर के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होता है। इन प्रकरणों में अपीलीय अधिकारी 6 माह के भीतर सभी कारणों को जांचते हुए अपना निर्णय देता है।