राज्य कृषि समाचार (State News)

मछली पालन से कमाना चाहते हैं अच्छा मुनाफा? सरकार दे रही 40% अनुदान, ऐसे करें आवेदन

03 जुलाई 2026, भोपाल: मछली पालन से कमाना चाहते हैं अच्छा मुनाफा? सरकार दे रही 40% अनुदान, ऐसे करें आवेदन – मछली पालन और इससे जुड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों पर शासन द्वारा 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।

इन गतिविधियों के लिए कर सकते हैं आवेदन

योजना के तहत ऐसे ग्रामीण मौसमी तालाब, जिनमें 3 से 6 माह तक पानी रहता है, उनमें मत्स्यबीज संवर्धन के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। वहीं 6 से 9 माह तक पानी वाले ग्रामीण तालाबों में मत्स्य पालन के लिए भी पात्र हितग्राही आवेदन कर सकते हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण तालाबों में झींगा पालन शुरू करने के इच्छुक हितग्राही भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

सहायक संचालक मत्स्योद्योग के अनुसार, सभी वर्गों के ग्रामीण तालाब पट्टाधारक, स्व-सहायता समूह और मछुआ सहकारी समितियां योजना के लिए पात्र हैं। इच्छुक हितग्राही अपने आवेदन जल्द से जल्द कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला विदिशा में जमा कर सकते हैं।

योजना के तहत प्रकरण स्वीकृत होने और कार्य पूरा होने के बाद शासन के नियमानुसार इकाई लागत का 40 प्रतिशत अनुदान हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा।

स्मार्ट फिश पार्लर के लिए भी मिलेगा सहयोग

मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के तहत जिले में स्मार्ट फिश पार्लर स्थापित करने के लिए भी प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों से शासकीय भूमि का चयन कर आवश्यक प्रस्ताव और ठहराव सहित आवेदन कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला विदिशा में जमा करने को कहा गया है।

चयनित निकायों को मिलेंगे 5 लाख रुपये

विभाग के अनुसार, चयन समिति द्वारा चयनित नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को स्मार्ट फिश पार्लर की स्थापना के लिए 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

मत्स्य विभाग ने सभी पात्र हितग्राहियों, स्व-सहायता समूहों, मछुआ सहकारी समितियों तथा स्थानीय निकायों से समय-सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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