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एग्रीकल्चर मशीन (Agriculture Machinery)राज्य कृषि समाचार (State News)

खेती होगी आसान, मल्टी क्रॉप थ्रेसर पर सरकार दे रही 2.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी; जानें पूरी प्रक्रिया

02 जुलाई 2026, जयपुर: खेती होगी आसान, मल्टी क्रॉप थ्रेसर पर सरकार दे रही 2.25 लाख रुपये तक की सब्सिडी; जानें पूरी प्रक्रिया – किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान कृषि विभाग कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत मल्टी क्रॉप थ्रेसर सहित विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान दे रहा है। इसी योजना का लाभ उठाकर ग्राम पंचायत कुनकटा कला के किसान मुकुट बिहारी ने मल्टी क्रॉप थ्रेसर पर 2.25 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया, जिससे उनकी खेती आसान और कम खर्च वाली बन गई है।

किसान मुकुट बिहारी ने बताया कि उन्हें कृषि यंत्रीकरण योजना की जानकारी सहायक कृषि अधिकारी पिन्टू लाल मीना और कृषि पर्यवेक्षक प्रवीण यादव से मिली। अधिकारियों ने उन्हें योजना की पात्रता, जरूरी दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी तथा आवेदन कराने में भी सहयोग किया। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उन्हें मल्टी क्रॉप थ्रेसर पर 2.25 लाख रुपये का अनुदान मिला।

मशीन मिलने से खेती में हुआ फायदा

मुकुट बिहारी ने बताया कि मल्टी क्रॉप थ्रेसर मिलने के बाद फसलों की मड़ाई कम समय में और कम लागत पर होने लगी है। इससे मजदूरी का खर्च घटा है, समय की बचत हुई है और खेती पहले की तुलना में अधिक लाभकारी बन गई है। उन्होंने अन्य किसानों से भी कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

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15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

सहायक कृषि अधिकारी पिन्टू लाल मीना ने बताया कि कृषि विभाग किसानों को कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक किसान 15 जुलाई 2026 तक राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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किसे मिलेगा कितना अनुदान?

योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत तथा महिला किसानों को कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। वहीं अन्य श्रेणी के किसानों को 40 प्रतिशत तक अनुदान का लाभ मिलता है।

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

इस योजना का लाभ कृषि योग्य भूमि के स्वामी किसान ले सकते हैं। यदि भूमि पिता के नाम है, तो नोशनल शेयर धारक प्रमाण पत्र मान्य होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड अनिवार्य है। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों के लिए ट्रैक्टर आवेदक के नाम पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही, एक किसान को तीन वर्ष में केवल एक बार ही इस योजना का लाभ मिलेगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करते समय किसानों को जनाधार कार्ड, छह माह से अधिक पुरानी न होने वाली जमाबंदी, ट्रैक्टर चालित यंत्र के लिए ट्रैक्टर की आरसी, कृषि यंत्र का कोटेशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तथा आवश्यक होने पर लघु एवं सीमांत किसान प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

कृषि विभाग के अनुसार आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। एक जनाधार पर केवल एक ही आवेदन मान्य होगा। ट्रैक्टर 15 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और डीबीटी के लिए मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है। किसान समय रहते राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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