यूपी सरकार ने बढ़ाई खरीफ फसल बीमा की डेडलाइन, अब 31 जुलाई तक करें आवेदन
15 जुलाई 2025, भोपाल: यूपी सरकार ने बढ़ाई खरीफ फसल बीमा की डेडलाइन, अब 31 जुलाई तक करें आवेदन – उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब किसान 31 जुलाई 2025 तक अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यह सुविधा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत दी जा रही है।
सिर्फ 2% प्रीमियम पर पूरी सुरक्षा
किसानों को सिर्फ 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, बाकी राशि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर भरेंगी। इस बीमा से किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीट, रोग या बुवाई असफल होने जैसी स्थितियों में मुआवज़ा मिलेगा। योजना में शामिल फसलें हैं – धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन और तिल।
योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के किसानों को मिलेगा। इसके लिए किसान अपने आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और फसल विवरण के साथ बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या पोर्टल www.pmfby.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
72 घंटे में दें नुकसान की सूचना
अगर फसल को कोई नुकसान होता है, तो किसान को 72 घंटे के अंदर नजदीकी कृषि विभाग, बीमा कंपनी या हेल्पलाइन 14447 पर सूचना देना ज़रूरी है, ताकि समय पर सर्वे हो सके और मुआवज़ा मिल सके।
फसल बीमा हेल्पलाइन से मदद
कोई भी जानकारी चाहिए हो तो किसान हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करते समय अपने आधार नंबर, खेत का विवरण और कृषक आईडी पास में रखें।
योजना के फायदे
यह योजना न सिर्फ़ आपदा के समय राहत देती है, बल्कि किसान की आय को स्थिर करती है, कर्ज चुकाने में मदद करती है और खेती को जोखिम मुक्त बनाती है।
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