राज्य कृषि समाचार (State News)

नकली बीज बेचने वालों हो जाओ अब सावधान, नहीं तो हो जाएगी सजा

25 मार्च 2025, भोपाल: नकली बीज बेचने वालों हो जाओ अब सावधान, नहीं तो हो जाएगी सजा – हरियाणा में नकली बीज और कीटनाशक बेचने वालों की अब खैर नहीं होगी क्योंकि यदि ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो न केवल संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी वहीं सरकार ने यह भी तय किया है कि फैसले के तहत कोई विक्रेता या कंपनी दोषी पाई जाती है तो हो सकता है कि उसे 6 माह से लेकर तीन साल तक सजा हो जाए या फिर पांच लाख तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसलिए नकली बीज आदि बेचने वालों सावधान हो जाईए.

बता दें कि हरियाणा में नकली और मिलावटी बीजों का उत्पादन और बिक्री पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है. कई बीज उत्पादक और विक्रेता अच्छे बीजों को खराब या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों के साथ मिलाकर बेचते हैं, जिसके कारण किसानों को फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ता है. नकली कीटनाशकों के कारण भी फसलों पर प्रतिकूल असर होता है, जिससे कृषि उत्पादकता में गिरावट आती है और किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है. हरियाणा सरकार ने बीज अधिनियम और कीटनाशी विधेयक को विधानसभा में पेश किया है. इसके तहत, यदि किसी बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी पर दोषी होने का आरोप साबित होता है, तो पहले अपराध पर दो साल तक सजा और तीन लाख रुपये तक जुर्माना होगा. अगर कंपनी फिर से दोषी पाई जाती है, तो तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा. इसके तहत यदि कोई दुकानदार पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा और 50,000 रुपये तक जुर्माना भुगतना होगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे दो साल की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा.

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