सतना जिले में अनुदानित उर्वरकों और गैर-सब्सिडी वाले उत्पादों की टैगिंग पर रोक
10 जनवरी 2026, सतना: सतना जिले में अनुदानित उर्वरकों और गैर-सब्सिडी वाले उत्पादों की टैगिंग पर रोक – म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के निर्देशानुसार अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-सब्सिडी वाले उत्पादों जैसे कीटनाशक, नैनों यूरिया, बायो-स्टीमुलेंट की टैगिंग से किसानों को उर्वरक उपलब्धता प्रभावित होती है। अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर-सब्सिडी वाले उत्पादों को टैग करने की शिकायतें प्राप्त हो रही है। उर्वरकों की टैगिंग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों में उल्लेखित है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आशीष पाण्डेय ने सतना एवं मैहर जिले के समस्त उर्वरक निरीक्षक को निर्देशित किया है कि अनुदानित उर्वरकों के साथ गैर सब्सिडी वाले उत्पादों कीटनाशक, नैनो यूरिया, बायो-स्टीमुलेंट की टैगिंग को रोकने के लिए विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण अभियान एवं आकस्मिक निरीक्षण कर दोषी उर्वरक विक्रेताओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करें।
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