State News (राज्य कृषि समाचार)

मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 में संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित

Share

26 जून 2023, खंडवा: मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 में संशोधन हेतु सुझाव आमंत्रित – मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 में संशोधन के लिए सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित की गई है। जिसमें समिति के द्वारा सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।  15 जुलाई, 2023 तक अपने लिखित सुझाव भेज सकते हैं।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति खण्डवा ने बताया कि समिति के द्वारा सभी हितधारकों मंडी समिति, मंडी बोर्ड अधिकारी, कर्मचारी, कृषक, व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता, हम्माल, तुलावटी, व्यापारिक संघों एवं अन्य आमजनों से मंडी अधिनियम एवं मंडी उपाविधि में वर्तमान परिदृश्य तथा डिजिटलाइजेशन के कारण वर्तमान आवश्यकता अनुरूप संशोधन के संबंध में सुझाव आमंत्रित किए गए  हैं । उन्होंने बताया कि इच्छुक हितधारक, आमजन, संस्थाएं-शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी 15 जुलाई, 2023 तक अपने लिखित सुझाव ई- मेल , डाक, स्वयं या अन्य संचार माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं ।

सचिव ने बताया कि  ई-मेल आईडी पर mpmandiact1972.amendment@gmail.com पर अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं । इसके अलावा गूगल फार्म लिंक https://shortrul.at/syKTV पर या मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल, 462004 (म.प्र.) कार्यालय में डाक द्वारा भी अपने सुझाव प्रेषित कर सकते हैं ।

(नवीनतम कृषि समाचार और अपडेट के लिए आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पे कृषक जगत से जुड़े – गूगल न्यूज़,  टेलीग्राम )

Share
Advertisements