मध्यप्रदेश में गेहूं स्टॉक पर सख्ती: व्यापारियों को 15 दिन में घटानी होगी स्टॉक सीमा
26 सितम्बर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में गेहूं स्टॉक पर सख्ती: व्यापारियों को 15 दिन में घटानी होगी स्टॉक सीमा – मध्यप्रदेश में गेहूं की कीमतों को स्थिर रखने और कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने नए सख्त निर्देश जारी किए हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर्स के लिए स्टॉक सीमा को संशोधित किया गया है, जिसे व्यापारी 15 दिनों के भीतर लागू करेंगे।
संशोधित आदेशानुसार, 9 सितंबर से व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को अपने गेहूं के स्टॉक को अधिकतम 2000 मीट्रिक टन तक लाना होगा। वहीं, प्रोसेसर्स को अपनी मासिक स्थापित क्षमता के 60% के अनुसार ही स्टॉक रखने की अनुमति होगी। यदि कोई व्यापारी या प्रोसेसर इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तय सीमा से अधिक रखा गेहूं जब्त किया जाएगा।
जिला आपूर्ति नियंत्रक भोपाल, मीना मालाकार ने बताया कि इस संबंध में ‘मध्यप्रदेश गेहूं नियंत्रण आदेश’ को अधिसूचित किया गया है, और अधिकारियों को जांच-पड़ताल की शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया कि वे भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा का पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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