‘बरदान’ बीज उपचार दवा से प्रभावित हुई सोयाबीन फसल, डीलर का लाइसेंस निलंबित; कंपनी समेत 2 पर FIR दर्ज
10 जुलाई 2026, भोपाल: ‘बरदान’ बीज उपचार दवा से प्रभावित हुई सोयाबीन फसल, डीलर का लाइसेंस निलंबित; कंपनी समेत 2 पर FIR दर्ज – मध्यप्रदेश के धार जिले की बदनावर तहसील के ग्राम दत्तीगारा में अमानक बीज उपचार दवा ‘बरदान’ के उपयोग से सोयाबीन फसल प्रभावित होने के मामले में कृषि विभाग ने त्वरित कार्रवाई की है। किसानों की शिकायत के बाद विभाग ने संबंधित डीलर का कीटनाशी विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया है। साथ ही दवा कंपनी के संचालक समेत दो लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जानकारी के अनुसार, ग्राम दत्तीगारा के किसान प्रहलाद सिंह राठौर सहित क्षेत्र के 35 किसानों ने सोयाबीन की बुवाई के दौरान ‘बरदान’ बीज उपचार दवा का उपयोग किया था। दवा के इस्तेमाल के बाद किसानों ने शिकायत की कि फसल की वृद्धि सामान्य नहीं हो रही है और कई खेतों में अंकुरण भी प्रभावित हुआ है।
निरीक्षण में मिली अनियमितताएं, लाइसेंस निलंबित
शिकायत मिलते ही कृषि विभाग की टीम ने कानवन स्थित महावीर इंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर विभाग ने तत्काल प्रभाव से फर्म का कीटनाशी विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया। दुकान में उपलब्ध ‘बरदान’ दवा के पूरे स्टॉक को जब्त (सीज) कर लिया गया।
दवा के नमूने जांच के लिए भेजे
कृषि विभाग ने दवा की गुणवत्ता की जांच के लिए उसके नमूने लेकर फरीदाबाद स्थित प्रयोगशाला भेज दिए हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में अन्य किसानों के खेतों का सर्वे भी लगातार किया जा रहा है, ताकि नुकसान की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।
डीलर और कंपनी संचालक पर दर्ज हुई FIR
विभागीय जांच के आधार पर कानवन पुलिस थाने में संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने कीटनाशी अधिनियम की धारा 29 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(3) के तहत महावीर इंटरप्राइजेज, कानवन के प्रोपराइटर दिनेश जैन और गुजरात बायों इन्सेक्टीसाइड, इंदौर के प्रोपराइटर राजकुमार चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की गहन जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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