सीहोर: अमानक कीटनाशक की बिक्री पर प्रतिबंध, जिले में तत्काल प्रभाव से लागू आदेश
15 अक्टूबर 2026, सीहोर: सीहोर: अमानक कीटनाशक की बिक्री पर प्रतिबंध, जिले में तत्काल प्रभाव से लागू आदेश – मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में खरीफ वर्ष 2026 में कीटनाशकों की गुणवत्ता जांच के दौरान कार्बेन्डाजिम 12 प्रतिशत + मैंकोजेब 63 प्रतिशत डब्ल्यूपी का नमूना अमानक पाया गया है। प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, सीहोर ने संबंधित कीटनाशक के क्रय-विक्रय एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, मेसर्स श्रीराम कृषि सेवा केंद्र, खमखेड़ा, से लिए गए नमूने का परीक्षण कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, जबलपुर में किया गया था। जांच रिपोर्ट में नमूना अमानक पाया गया। संबंधित कीटनाशक के निर्माता साफेक्स केमिकल्स इंडिया लिमिटेड है तथा बैच नंबर USX294 है। कीटनाशी अधिनियम 1968की धारा 17 एवं 18 के उल्लंघन के कारण संबंधित बैच के कीटनाशक की सीहोर जिले में बिक्री, क्रय-विक्रय और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
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