बीज विक्रय पंजीयन निलंबित
19 नवंबर 2021, इंदौर । बीज विक्रय पंजीयन निलंबित – कृषि विभाग के निरीक्षण दल को गत दिनों जलालखेड़ी जिला उज्जैन के एक गोदाम में निरीक्षण के दौरान वहां गेहूं के आधार बीज का भंडारण पाया गया था, जिसका रिकॉर्ड मांगने पर संबंधित व्यवसायी रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर पाया। अनाधिकृत बीज व्यवसाय करने पर उप संचालक कृषि, उज्जैन द्वारा तनिष्क एग्रो इनपुट जलालखेड़ी का बीज विक्रय पंजीयन निलंबित कर दिया गया।
इस बारे में श्री सुबोध पाठक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, उज्जैन ने कृषक जगत को बताया कि उज्जैन विकासखंड के ग्राम जलालखेड़ी में मेसर्स तनिष्क एग्रो इनपुट का गत दिनों कृषि विभाग के निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण किया गया था।
निरीक्षण के दौरान गोदाम में गेहूं के आधार बीज का भंडारण पाया गया। जब तनिष्क एग्रो इनपुट के प्रतिनिधि श्री राजीव सिन्हा से भंडारित बीज का रिकॉर्ड माँगा गया, तो उन्होंने बीज से संबंधित कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया। इसकी सूचना उप संचालक कृषि, उज्जैन को दी गई।
श्री आरपीएस नायक उप संचालक कृषि, उज्जैन ने उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर पाया कि संबंधित संस्था द्वारा अनधिकृत रूप से बीज का व्यवसाय किया जा रहा था, जो कि बीज अधिनियम 1966 एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 का उल्लंघन है। इस पर उप संचालक कृषि एवं बीज अनुज्ञापन अधिकारी श्री नायक ने बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खंड 11 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 8 नवंबर को मेसर्स तनिष्क एग्रो इनपुट जलालखेड़ी जिला उज्जैन का बीज विक्रय पंजीयन क्रमांक 1235 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उक्त विक्रेता किसी भी प्रकार का बीज व्यवसाय नहीं कर सकेगा।