रतलाम : उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक राशि मांगने पर उर्वरक लाइसेंस निलंबित
01 अक्टूबर2026, रतलाम: रतलाम : उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक राशि मांगने पर उर्वरक लाइसेंस निलंबित – लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री भगवान सिंह अर्गल द्वारा उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक राशि की मांग किए जाने पर मैसर्स राठौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नामली का उर्वरक लाइसेंस निलंबित किया गया है।
मैसर्स राठौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर महू-नीमच रोड नामली द्वारा श्री पवन पिता रतनलाल जाट निवासी नामली से उर्वरक की निर्धारित दर से 25 रुपये अधिक की मांग की गई थी। उक्त कृत्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के 3(3) का उल्लंघन है ।
मैसर्स राठौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर नामली विकासखंड रतलाम जिला रतलाम का उर्वरक लाइसेंस क्रमांक RS/434/1401/11/2015 दिनांक 24 सितंबर 2015 तथा नवीनीकरण क्रमांक RS/434/1404/79/2021 दिनांक 30 सितंबर 2021 को अन्य आगामी आदेश होने तक निलंबित किया गया है।
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