मध्यप्रदेश में 128 लाख से अधिक परिवारों को राशन वितरण: गेहूँ-चावल की नई मात्रा तय
27 अक्टूबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश में 128 लाख से अधिक परिवारों को राशन वितरण: गेहूँ-चावल की नई मात्रा तय – मध्यप्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 करोड़ 28 लाख से अधिक पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण का कार्य जारी रखा है। खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में अब राशन वितरण के लिए गेहूँ और चावल का अनुपात 60:40 रखा गया है, जिससे लाभार्थियों को अधिक मात्रा में गेहूँ प्राप्त होगा। यह बदलाव अक्टूबर 2024 से लागू किया गया है, और नवंबर 2024 के लिए भी इसी अनुपात में जिलों को आवंटन जारी किया जा चुका है।
अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी में खाद्यान्न का वितरण
अंत्योदय श्रेणी के पात्र परिवारों को प्रति माह 35 किलो राशन (गेहूँ और चावल) मिलता है, जबकि प्राथमिकता श्रेणी के लाभार्थियों को प्रति सदस्य 5 किलो राशन दिया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी नई व्यवस्था के अनुसार, अलग-अलग जिलों में गेहूँ और चावल का वितरण किया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, भोपाल, उज्जैन, और सागर जैसे जिलों में अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को 24 किलो गेहूँ और 11 किलो चावल मिलेगा, जबकि मंडला और सिवनी जिलों में इसे 15 किलो गेहूँ और 20 किलो चावल के रूप में आवंटित किया गया है। प्राथमिकता श्रेणी में भी लाभार्थियों के लिए गेहूँ-चावल का वितरण जिला अनुसार अलग अनुपात में तय किया गया है।
राशन वितरण में POS मशीन का उपयोग
खाद्य मंत्री ने बताया कि पीओएस मशीन के जरिए उचित मूल्य दुकानों से राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सटीक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि खाद्य वितरण प्रक्रिया सुचारू और संतुलित हो, ताकि पात्र परिवारों को उचित समय पर राशन मिल सके।
इस योजना का लाभ आगर-मालवा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर सहित कई जिलों के अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को मिलेगा।
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