राज्य कृषि समाचार (State News)

राजगढ़: बंद ऋतु में मत्स्य विभाग द्वारा 125 किलो मछली जब्त

13 जुलाई 2026, राजगढ़: राजगढ़: बंद ऋतु में मत्स्य विभाग द्वारा 125 किलो मछली जब् जिले में बंद ऋतु के दौरान अवैध मत्स्याखेट पर रोक लगाने के लिए मत्स्य विभाग द्वारा सघन अभियान चलाते हुए गत दिवस को विभिन्न नदी-नालों एवं वृहद जलाशयों में छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान लगभग 50 किलोग्राम प्रतिबंधित थाई, मांगुर मछली जब्त की गई, जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण गड्ढा खोदकर दफन कर विनष्ट कर दिया गया। वहीं, अलग-अलग स्थानों से 75 किलोग्राम मेजर कार्प मछली भी लावारिस अवस्था में जब्त की गई, जिसे स्थानीय स्तर पर नीलाम कर 5 हजार रुपये की राशि शासकीय खजाने में जमा कराई गई।

कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर मत्स्य निरीक्षक श्री दिनेश कुमार वंदेरिया के नेतृत्व में गठित टीम ने लीमाचौहान, सारंगपुर, पचोर, ब्यावरा एवं राजगढ़ क्षेत्र के जलाशयों तथा नदी-नालों का निरीक्षण किया। टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही अवैध मत्स्याखेट में संलिप्त लोग मौके पर पकड़ी गई मछलियां छोड़कर फरार हो गए। विभाग ने जब्त मछलियों की नियमानुसार कार्रवाई करते हुए नीलामी की प्रक्रिया पूर्ण की।

सहायक संचालक मत्स्योद्योग श्री सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि शासन द्वारा मछलियों के प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु घोषित की गई है। इस अवधि में नदी-नालों तथा उनसे संबद्ध वृहद जलाशयों में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा भी अधिसूचना जारी कर प्रतिबंध लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश नदीय (मत्स्योद्योग) नियम, 1972 एवं मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार बंद ऋतु के दौरान अवैध मत्स्याखेट करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एक वर्ष तक के कारावास, 5 हजार रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान है। उन्होंने आमजन एवं मत्स्य व्यवसायियों से बंद ऋतु के दौरान नियमों का पालन करने तथा अवैध मत्स्याखेट की सूचना तत्काल मत्स्य विभाग को देने की अपील की।

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