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राज्य कृषि समाचार (State News)

राजगढ़: दाल मिल स्थापना के लिए आवेदन 30 अगस्त तक करें

20 अगस्त 2026, राजगढ़: राजगढ़: दाल मिल स्थापना के लिए आवेदन 30 अगस्त तक करें – दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत जिले में प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट सहित दाल मिल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य उपक्रम एवं व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल http://chc.mpdage.org/ के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है।

आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जमा करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला राजगढ़ के नाम से बनाया जाएगा। आवेदन करते समय डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के एफपीओ, सीएलएफ, पीएसीएस, अन्य उपक्रम एवं व्यक्ति के लिए धरोहर राशि 1 लाख रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला आवेदकों के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित है।

कंप्यूटरीकृत लॉटरी से होगा चयन – प्राप्त आवेदनों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कंप्यूटरीकृत लॉटरी 1 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल द्वारा की जाएगी। लॉटरी का परिणाम 1 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे से पोर्टल पर देखा जा सकेगा। चयनित आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अवधि 4 से 5 सितंबर 2026 तक रहेगी तथा समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित रहेगा।

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सब्सिडी का भी मिलेगा लाभ-  उप संचालक कृषि के अनुसार भवन, गोदाम एवं भंडारण संरचना के निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी का अधिकतम हिस्सा कुल पात्र सब्सिडी राशि का 30 प्रतिशत होगा। यह सीमा परियोजना लागत के 33 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित कुल पात्र सब्सिडी राशि के अधिकतम 30 प्रतिशत तक मान्य होगी। एफपीओ, सीएलएफ, पीएसीएस एवं अन्य उपक्रमों के लिए पात्रता के संबंध में बताया गया है कि संबंधित उपक्रम कम से कम दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत एवं क्रियाशील होना चाहिए। आवेदन चयनित अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से मान्य होगा।

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एक व्यक्ति केवल एक जिले अथवा एक ग्राम के लिए आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक जिले अथवा ग्राम के लिए आवेदन किए जाने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इच्छुक पात्र आवेदक निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

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