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राज्य कृषि समाचार (State News)

रायसेन: 31 जुलाई तक मनाया जा रहा फसल बीमा माह

13 जुलाई 2026, रायसेन: रायसेन : 31 जुलाई तक मनाया जा रहा फसल बीमा माह – भारत सरकार एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले में 01 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक फसल बीमा माह का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना तथा उन्हें फसल बीमा के लाभों के प्रति जागरूक करना है।इस दौरान जिले के सभी विकासखंडों, तहसीलों एवं ग्रामों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम, किसान बैठकें, चौपाल, प्रचार-प्रसार एवं शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, आवश्यक दस्तावेज एवं योजना के लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।          

 उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास रायसेन ने जिले के सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों, कृषि विस्तार अधिकारियों तथा संबंधित बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि समन्वय स्थापित करते हुए अभियान का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें, जिससे अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकें। जिले के सभी कृषकों से अपील की गई है कि वे अपने सम्बंधित बैंक, नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (ब्ैब्) अथवा अधिकृत बीमा प्रतिनिधि से संपर्क कर समय-सीमा के भीतर अपनी खरीफ फसलों का बीमा अवश्य कराएं तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करें। जिले में अधिसूचित फसलों में धान (सिंचित), धान (असिंचित), सोयाबीन, मक्का तथा उड़द शामिल है।प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 के लिए कृषक अंश प्रीमियम निर्धारित है। जिसमें धान सिंचित फसल हेतु 1,020 रू प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित फसल हेतु 684 रू प्रति हेक्टेयर, सोयाबीन फसल हेतु 758 रू प्रति हेक्टेयर तथा मक्का फसल हेतु 604 रू प्रति हेक्टेयर एवं जिला स्तरीय उड़द फसल हेतु 486 रू प्रति हैक्टेयर राशि निर्धारित है। खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

किसानों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने संबंधित बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा अधिकृत बीमा प्रतिनिधि के माध्यम से फसल बीमा कराएं। अऋणी कृषकों को फसल बीमा कराने के लिए नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू-अभिलेख/बही खाता, मोबाइल नंबर तथा बुवाई प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित) सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है।

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