बायोस्टिमुलैंट्स के अनंतिम पंजीयन की अवधि बढ़ी
16 जून 2021, नई दिल्ली । बायोस्टिमुलैंट्स के अनंतिम पंजीयन की अवधि बढ़ी – केंद्रीय कृषि मंत्रालय , नई दिल्ली ने जैव उद्दीपक (बायोस्टिमुलैंट्स ) के अनंतिम पंजीयन की अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। इसकी अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र में संख्या 2169 दिनांक 15 जून 2021 में प्रकाशित की गई है।
राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (अकार्बनिक ,जैविक या मिश्रित )(नियंत्रण ) आदेश 1985 में संशोधन कर इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक ,जैविक या मिश्रित ) (नियंत्रण ) संशोधन आदेश 2021 कर दिया गया है , जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा। इसके तहत उर्वरक (अकार्बनिक ,जैविक या मिश्रित ) नियंत्रण आदेश 1985 खंड 20 (सी ) में उप खंड (5 ) में इस आदेश में संशोधन कर 31 मार्च 2022 से पहले कर दिया गया है। इसी प्रकार प्रारूप छ-3 में संशोधन कर इसे ‘अगस्त 2022 के बजाय 22 फरवरी 2023 तक किए जाने की सूचना दी गई है। मूल आदेश भारत के राजपत्र संख्या 758 (अ) 25 सितंबर 1985 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें अंतिम संशोधन कार्यालय आदेश 2126 (अ ) दिनांक 1 जून 2021 द्वारा किए जाने का उल्लेख किया गया है।