पेट्रोल-डीजल सप्लाई के संबंध में कलेक्टर ने जारी किया आदेश
नरसिंहपुर| टोटल लाक डाऊन की अवधि में 14 अप्रेल 2020 तक जिले में स्थित पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीज़ल के विक्रय हेतु कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना ने संशोधित व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किये हैं।
जारी निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक और नगरीय क्षेत्र के पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेगें। ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप से केवल किसानों को ट्रेक्टर और हार्वेस्टर के लिये डीज़ल का विक्रय किया जाये। किसान यदि ट्रेक्टर के साथ रिपीट केवल ट्रेक्टर के साथ बैरल, ड्रम, पीपा, टंकी लेकर आते हैं तो उन्हें इन (बैरल, ड्रम, पीपा, टंकी आदि) में भी डीज़ल प्रदाय किया जाये। विशिष्ट श्रेणी के वाहनों में ग्रामीण क्षेत्र के पेट्रोल पंप से पेट्रोल प्रदाय किया जा सकेगा।