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राज्य कृषि समाचार (State News)

राजस्थान में किसानों के लिए अवधि पार ब्याज राहत योजना

14 जून 2025, भोपाल: राजस्थान में किसानों के लिए अवधि पार ब्याज राहत योजना – राजस्थान के किसानों के लिए अवधि पार ब्याज राहत योजना लागू की गई है ताकि किसानों को नये सिरे से बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त हो सके। सरकार इस योजना का प्रचार प्रसार कर रही है।

मौसम और बीमारी की मार से फसल खराब हो जाती है

कृषि में निवेश कर फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके इसके लिए किसान ऋण लेते हैं लेकिन कई बार मौसम और बीमारी की मार से फसल खराब हो जाती है और किसान समय पर यह ऋण नहीं चुका पाते हैं और बैंक ऋण पर ब्याज बढ़ता जाता है। जिससे किसानों को नया ऋण नहीं मिलता और उन्हें नई फसलों की खेती में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 शुरू की है।

किसान को ब्याज में एक मुश्त राहत

योजना के तहत अवधि पार ऋण राशि का मात्र 25 प्रतिशत जमा करवाने पर किसान को ब्याज में एकमुश्त राहत दी जाती है और वह पुनः ऋण लेने के लिए पात्र हो जाता है। योजना पूरे राज्यों के किसानों के लिए लागू की गई है। जिसमें किसानों को सरकार की ओर से अभी तक लाखों रुपये की सहायता जारी की जा चुकी है। योजना के तहत अब तक जयपुर के 66 और जोधपुर के 36 किसानों को ब्याज में राहत दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड से अब तक 36 किसानों को 62.41 लाख रुपए की ऋण राहत दी गई है। वहीं जयपुर जिले में योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 91 किसानों ने 150.26 लाख रुपये की राशि बैंक में जमा करवाई है, जिसमें से 66 कृषकों को लाभान्वित करते हुए 154.50 लाख रुपये की राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त राहत राशि प्रदान की चुकी है।

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योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा

अधिक से अधिक किसानों को अवधिपार ब्याज राहत योजना का लाभ मिल सके इसके लिए योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है तथा पात्र किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक ऋणी सदस्यों को 30 जून, 2025 तक अपने हिस्से की देय राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करवाना आवश्यक है।

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