पशुपालन (Animal Husbandry)राज्य कृषि समाचार (State News)

आलीराजपुर कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारी को किया निलंबित

30 अप्रैल 2026, आलीराजपुर: आलीराजपुर कलेक्टर ने पशुपालन विभाग के अधिकारी को किया निलंबित – राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) टीकाकरण अभियान में अत्यंत धीमी प्रगति और अन्य शासकीय योजनाओं में लापरवाही के चलते पशुपालन विभाग के अधिकारी श्री महेश कुमार बामनिया को निलंबित कर दिया गया है।

 पशुपालन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, आलीराजपुर द्वारा संबंधित अधिकारी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 मार्च 2026 को जारी किया गया था। इसमें खुरपका-मुंहपका टीकाकरण की प्रगति मात्र 9 प्रतिशत होने पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, किन्तु संबंधित अधिकारी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त शासन की महत्वाकांक्षी क्षीर धारा ग्राम योजना में योजना प्रारंभ से 24 अप्रैल 2026 तक कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई। वहीं हिरण्यगर्भा अभियान के अंतर्गत 1 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक कृत्रिम गर्भाधान कार्य भी शून्य पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि श्री महेश कुमार बामनिया, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, कृत्रिम गर्भाधान उपकेंद्र देवली, विकासखंड चन्द्रशेखर आजाद नगर द्वारा शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। साथ ही उन्होंने शासकीय नियमों एवं निर्देशों की अवहेलना की है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम (1) (एक) एवं (दो) के विपरीत है।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री बामनिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, जिला आलीराजपुर निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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