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राज्य कृषि समाचार (State News)

शिवपुरी जिले में ड्रोन का उपयोग प्रतिबंधित

12 मई 2025, शिवपुरी: शिवपुरी जिले में ड्रोन का उपयोग प्रतिबंधित –  जिले में निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा ड्रोन के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। रविवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ड्रोन के उपयोग को लेकर निर्देश दिए गए।

निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किया है। जिसके तहत शिवपुरी जिले के अंतर्गत समस्त निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा ऐसे संवेदनशील सैन्य संस्थाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान जैसे रिफाइनरी, बिजली संयंत्र, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, तेल डिपो, रासायनिक संयंत्र, सामरिक महत्व के स्थलों पर ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

इसके अतिरिक्त ड्रोन का उपयोग करने के संबंध में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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