नर्मदापुरम: ई-विकास पोर्टल नियम तोड़ने पर 10 लाइसेंस निलंबित, 22 को नोटिस
20 अप्रैल 2026, नर्मदापुरम: नर्मदापुरम: ई-विकास पोर्टल नियम तोड़ने पर 10 लाइसेंस निलंबित, 22 को नोटिस – म.प्र. शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के बाद भी ई-विकास पोर्टल से उर्वरक विक्रय न करने वाले व्यापारियों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास नर्मदापुरम ने बताया कि जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को ई-विकास पोर्टल के माध्यम से ही उर्वरक विक्रय करने के निर्देश दिए गए थे। 07 अप्रैल 2026 को 06 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए गए तथा 11 विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए। तथा 15 अप्रैल 2026 को बिना ई-टोकन के विक्रय करने पर 04 और विक्रेताओं मेसर्स अतुल ट्रेडर्स पिपरिया, मेसर्स माँ शारदा ट्रेडर्स पिपरिया, मेसर्स कृपाल दास राधामल सोहागपुर एवं मेसर्स न्यू पवन एग्रो शुक्करवाड़ा माखननगर के लाइसेंस निलंबित किए गए।
पीओएस व ई-विकास पोर्टल पर बिक्री में अंतर के कारण 11 विक्रेताओं मेसर्स हरिहर ट्रेडर्स बनखेड़ी, मेसर्स खण्डेलवाल कृषि सेवा केंद्र सेमरीहरचंद, मेसर्स किसान कृषि सेवा केंद्र सेमरीहरचंद, कृष्णा कृषि सेवा केंद्र सोहागपुर, मेसर्स माँ शारदा कृषि सेवा केंद्र सेमरीहरचंद, न्यू गाइड एग्रो मिसरोद, मेसर्स प्रदीप कुमार वर्मा माखननगर, मेसर्स तोमर एग्रो नर्मदापुरम, मेसर्स ठाकुर ट्रेडर्स सिवनी मालवा, मेसर्स विशाल कृषि सेवा केंद्र सिवनी मालवा एवं मेसर्स राज कृषि केंद्र बनखेड़ी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
अब तक जिले में ई-विकास पोर्टल पर पूरी तरह विक्रय न करने के चलते कुल 10 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं तथा 22 विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। तथा जिले के सभी विकासखंडों में उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अनियमितता पाए जाने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
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