मध्यप्रदेश: बिना लाइसेंस खाद बेचने पर गोल्डन फार्मर कंपनी के खिलाफ एफआईआर, कृषि विभाग ने जांच की शुरू
20 नवंबर 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश: बिना लाइसेंस खाद बेचने पर गोल्डन फार्मर कंपनी के खिलाफ एफआईआर, कृषि विभाग ने जांच की शुरू – मध्यप्रदेश के सागर जिले के कलेक्टर संदीप जी. आर. के निर्देशानुसार गोल्डन फार्मर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मकरोनिया जिला सागर के खिलाफ कृषकों की शिकायत पर कृषि एवं राजस्व विभाग की टीम द्वारा कंपनी की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि गोल्डन फार्मर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक लवलेश सिंह राजपूत, शोभाराम लोधी एवं सलिल दुबे एवं उनके कुछ कर्मचारी आशीष चौबे, राजकुमार सेन द्वारा बिना लाइसेंस के प्रोम एवं जाइम जैसी खाद का क्रय-विक्रय किया जा रहा है।
ग्राम चनौआ एवं ग्राम रतनपुरा गढ़ाकोटा में कई किसानों के फील्ड पर कृषि विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया और किसानों के कथन भी लिए गए। जांच में प्रथम दृष्टया कंपनी द्वारा प्रोम एवं जाइम खाद का विक्रय किया जा रहा है, जिसमें कंकर-पत्थर मिक्स पाया गया है। साथ ही जो जाइम लिक्विड फॉर्म में किसानों को बेचा गया है, किसानों द्वारा बताया गया कि इसका भी परिणाम अच्छा नहीं है।
कृषक जिनमें चनौआ से रामजी विश्वकर्मा, चुरामणि कुर्मी, मोहन विश्वकर्मा, ग्राम रतनपुरा गढ़ाकोटा के कृषक घासीराम कुर्मी, अनिल कुर्मी एवं अन्य के द्वारा बताया गया कि लाखों रुपये का खाद खरीदने के बाद भी परिणाम अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम सभी किसान शिकायत कर रहे हैं।
कृषि विभाग की टीम द्वारा कृषकों के पास उपलब्ध खाद के नमूने लेकर प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेज दिए गए हैं। साथ ही गोल्डन फार्मर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वैधानिक दस्तावेज जैसे लाइसेंस इत्यादि न होने की वजह से फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 की धारा 7 एवं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की धारा 3/7 के तहत पुलिस प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कराई गई।
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