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राज्य कृषि समाचार (State News)

अवैध खाद बेचने पर गोमतेश्वर बॉयो केयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज़

20 जून 2022, दिलीप दसौंधी , मंडलेश्वर । अवैध खाद बेचने पर गोमतेश्वर बॉयो केयर के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ – किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का सिलसिला जारी है।  ताज़ा मामला खरगोन जिले के भुलगांव का सामने आया है ,जहाँ निर्माता कम्पनी मेसर्स गोमतेश्वर बॉयो केयर प्रा लि, अंकलेश्वर (गुजरात ) द्वारा उत्पादित स्वाइल शक्ति नामक खाद अवैध रूप से किसानों को बेचकर उन्हें  गुमराह किया गया। किसानों की शिकायत पर कम्पनी के प्रतिनिधि रवीन्द्र नांदिया ,निवासी टोकसर तहसील सनावद के विरुद्ध थाना मेनगाँव में एफआईआर  दर्ज़ की गई।

शिकायतकर्ता वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और बीज निरीक्षक श्री बीएस सेंगर ने कृषक जगत को बताया कि भुलगांव के किसानों की शिकायत मिलने के बाद जिला स्तरीय जाँच दल गठित किया गया था , जिसमें से श्री टी एस मंडलोई ,एसडीओ एग्रीकल्चर , खरगोन द्वारा किसानों के यहाँ मौका निरीक्षण किया गया। उसके बाद मेरे द्वारा किए गए निरीक्षण में निर्माता कम्पनी मेसर्स गोमतेश्वर बॉयो केयर प्रा लि, अंकलेश्वर (गुजरात )द्वारा उत्पादित खाद स्वाइल शक्ति के नाम से 191 बोरी (40 किलो भर्ती) और फटी हुई 19 बोरी कुल 210 बोरी खाद रखा पाया गया , जिसे जब्त किया गया। पूछताछ में जानकारी मिली कि उक्त कम्पनी को संचालक कृषि ,भोपाल द्वारा अनुमति नहीं दी गई।

संबंधित कम्पनी द्वारा बिना अनुमति स्वाइल शक्ति नामक जो खाद  किसानों को बेचा गया उससे उनकी फसल ख़राब हुई और  उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। यही नहीं किसानों को जो बिल दिए गए उसमें न तो तारीख थी और न ही कम्पनी का पता था। दरअसल वह बिल न होकर आर्डर एस्टीमेट थे। इस तरह कम्पनी द्वारा किसानों को गुमराह कर अवैध खाद बेचा गया , जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 /7  का उल्लंघन है। अतः निर्माता कम्पनी मेसर्स गोमतेश्वर बॉयो केयर प्रा लि, अंकलेश्वर (गुजरात ) के प्रतिनिधि रवींद्र नांदिया ,निवासी टोकसर तहसील सनावद जिला खरगोन के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 /7  के तहत थाना मेनगांव जिला खरगोन में एफआईआर दर्ज़ कराई गई।

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