मध्यप्रदेश: कृषकों को किराये पर मिलेंगे ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र, सीधी में 16 सीएचसी होंगे स्थापित
14 अगस्त 2026, भोपाल: मध्यप्रदेश: कृषकों को किराये पर मिलेंगे ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र, सीधी में 16 सीएचसी होंगे स्थापित – मध्यप्रदेश के सीधी जिले के सहायक कृषि यंत्री ने बताया कि किसानों को किराये पर ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधारित कृषि यंत्र किराया केंद्र (सीएचसी) स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक व्यक्तियों से विभागीय पोर्टल के माध्यम से 7 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिले में कुल 16 कृषि यंत्र किराया केंद्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। इनमें सामान्य वर्ग के 5, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 5, अनुसूचित जाति वर्ग के 5 तथा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के लिए एक केंद्र शामिल है। प्रत्येक विकासखंड में सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए एक-एक केंद्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आवेदक को अपने गांव में ही केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन करना होगा।
आवेदन के साथ 10 हजार रुपये की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट, सहायक कृषि यंत्री, सतना के नाम से बनवाकर उसकी स्कैन प्रति ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। 22 अगस्त को कंप्यूटरीकृत लॉटरी के बाद जिलेवार प्राथमिकता सूची जारी होगी। मेरिट सूची में चयनित आवेदनों का दस्तावेज सत्यापन 24 अगस्त 2026 को संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय, सतना में होगा। इस दौरान मूल बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा।
40 प्रतिशत तक मिलेगा अनुदान
योजना के तहत प्रत्येक सीएचसी के लिए आवश्यक ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों की 10 लाख से 25 लाख रुपये तक की लागत पर 40 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये तक बैंक आधारित अनुदान दिया जाएगा। केंद्र की स्थापना बैंक ऋण के आधार पर करना अनिवार्य होगा।
आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण तथा आयु 1 अगस्त 2026 को 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पूर्व से शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए और किसी अन्य शासकीय रोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए। एक ग्राम में केवल एक सीएचसी स्थापित किया जा सकेगा। हालांकि, जिन ग्रामों में 1 अप्रैल 2017 से पहले केंद्र स्थापित हो चुका है, वहां पुनः केंद्र स्थापित किया जा सकता है।
एफपीओ के लिए पात्रता
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का मध्यप्रदेश में पंजीकृत होना, पिछले दो वर्षों से लाभ में होना तथा उसके कम से कम 300 किसान सदस्य होना आवश्यक है।
सीधी जिले के आवेदकों को निर्धारित दो श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के यंत्र सेट का चयन करना अनिवार्य होगा। दोनों श्रेणियों में 50 अश्व शक्ति से अधिक क्षमता वाला ट्रैक्टर अनिवार्य है। इसके साथ धान रोपण या सीधी धान बुवाई यंत्र, जीरो टिल सीड एवं फर्टिलाइजर ड्रिल, लेजर लैंड लेवलर, बहुफसली गहाई यंत्र, फसल कटाई एवं बांधने के यंत्र, श्रेडर, रीपर, मक्का गहाई यंत्र, चौड़ी क्यारी एवं नाली बुवाई यंत्र, उठी हुई क्यारी बुवाई यंत्र, बहुफसली या वायवीय बुवाई यंत्र तथा उलटने वाला हल/डिस्क हैरो आदि में से निर्धारित संयोजन के अनुसार यंत्र लेना होगा। योजनांतर्गत आवेदक केवल एक ट्रैक्टर क्रय कर सकेगा।
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