मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक: नवीकरणीय ऊर्जा और पेंशन नियमों पर अहम फैसले
13 नवंबर 2024, भोपाल: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक: नवीकरणीय ऊर्जा और पेंशन नियमों पर अहम फैसले – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नर्मदापुरम जिले के मोहासा-बाबई औद्योगिक क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण निर्माण का विस्तार और भोपाल के भौरी में सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
बैठक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई में 227.54 एकड़ भूमि के साथ 214.42 एकड़ अतिरिक्त भूमि शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिससे पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 441.96 एकड़ हो गया। इस विस्तार से प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण को गति मिलेगी।
कैबिनेट ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (IISER), भोपाल को ग्राम भौरी में सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र के लिए 20.994 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। यह केंद्र सौर ऊर्जा के उपयोग और पवन ऊर्जा सहित अन्य नवीकरणीय स्रोतों पर अनुसंधान कर उनकी दक्षता बढ़ाने का कार्य करेगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा अपव्यय को कम कर प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है।
कैबिनेट में शासकीय सेवकों की पेंशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए। अब 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सालाना वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले सेवकों को 1 जुलाई की स्थिति में और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वालों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान 1 मई 2023 से किया जाएगा, जबकि 30 अप्रैल 2023 की अवधि का भुगतान नहीं होगा।
इसके अलावा, वाणिज्यिक कर विभाग को इंदौर स्थित नव-निर्मित भवन को 150 करोड़ रुपये के हस्तांतरण मूल्य पर देने का फैसला लिया गया। वाणिज्यिक कर विभाग यह भवन प्राप्त कर उसमें आवश्यक मरम्मत और विद्युत कनेक्शन स्थापित करेगा, जिससे नगर निगम इंदौर से प्रमाण पत्र लेकर भवन का उपयोग शुरू किया जा सकेगा।
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