मध्यप्रदेश: कन्या विवाह योजना में संशोधन, टाइगर रिजर्व के लिए 145 करोड़ की मंजूरी
23 अप्रैल 2025, भोपाल: मध्यप्रदेश: कन्या विवाह योजना में संशोधन, टाइगर रिजर्व के लिए 145 करोड़ की मंजूरी – मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में संशोधन और टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
कन्या विवाह/निकाह योजना में नए बदलाव
मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के तहत अब कन्या और उसके अभिभावकों का गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) होना अनिवार्य होगा, जिसका सत्यापन बीपीएल पोर्टल पर किया जाएगा। सामूहिक विवाह और निकाह कार्यक्रमों के लिए संभागवार वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। इन आयोजनों में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों की भागीदारी तय की गई है।
आवेदनों की जांच निकाय स्तर पर होगी, जिसमें वर-वधू की आधार ई-केवाईसी और समग्र पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य होगा। सामूहिक विवाह समारोहों में जन-प्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही समाज के सक्षम व्यक्तियों से सहयोग लिया जाएगा।
योजना के तहत प्रत्येक कन्या को 55,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें से 49,000 रुपये वधू के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से जमा होंगे, जबकि 6,000 रुपये आयोजन के लिए संबंधित निकाय को दिए जाएंगे।
टाइगर रिजर्व के लिए नई योजना
मंत्रि-परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2027-28 के लिए टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों के विकास हेतु 145 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत बफर क्षेत्रों में चेनलिंक फेंसिंग, वन्य प्राणियों की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, चारागाहों और जल स्रोतों का विकास जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा, वन्य प्राणियों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्थानीय नागरिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है।
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