अमानक उर्वरक पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित
2 फरवरी 2022, रतलाम । अमानक उर्वरक पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित – रतलाम लाइसेंस अथॉरिटी तथा उप संचालक कृषि द्वारा जिले के सैलाना विकासखंड के मैसर्स विजय कृषि सेवा केन्द्र बांसवाडा रोड सरवन की फर्म का उर्वरक लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
उल्लेखनीय है कि उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सैलाना द्वारा उक्त फर्म से उर्वरक निर्माता कृष्णा फासकेम लि. निर्मित एसएसपी का नमूना लेकर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला सागर भेजा गया था। परिक्षण में नमूना अमानक पाए जाने तथा निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है।इसी प्रकार सैलाना विकासखंड के मेहता खाद भण्डार का उर्वरक लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। उर्वरक निरीक्षक द्वारा उक्त फर्म से रामा का एसएसपी का नमूना उर्वरक प्रयोगशाला ग्वालियर भेजा गया था. परीक्षण में नमूना अमानक स्तर का पाए जाने तथा निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसी प्रकार मण्डी परिसर सैलाना बस स्टैण्ड रतलाम स्थित मैसर्स आदर्श एग्रो एजेंसी की फर्म का उर्वरक लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निरीक्षण के दौरान इस फर्म से कतिपय कीटनाशक बिना अधिकार पत्र इंद्राज पाई गई थी, जिससे फर्म को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
निर्माता कम्पनी एवं विक्रेता द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिए जाने तथा बिना अधिकार पत्र कीटनाशक औषधि का भण्डारण कर क्रय विक्रय करना कीटनाशक अधिनियम 1968 नियम 1971 का उल्लंघन करते हुए अवैध व्यापार किया जा रहा है। अतः कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 29 (1) (ए)के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 14 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए लाइसेंस निरस्त किया गया है।
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