अवैध रूप से उर्वरक, कीटनाशक रखने पर लाइसेंस निलंबित
1 सितम्बर 2021, उमरिया । अवैध रूप से उर्वरक, कीटनाशक रखने पर लाइसेंस निलंबित – उप संचालक तथा किसान कल्याण खेलावन डेहरिया ने बताया कि बीज निरीक्षक करकेली के निरीक्षण दौरान बीज व्यवसाय लाइसेंस के फर्म मे अवैध रूप से उर्वरक एवं कीटनाशक तथा खरपतवार नाशक दवा का व्यवसाय करते हुए पाया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर बीज अधिनियम का संबंधित द्वारा उल्लंघन करने पर बीज अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। निलंबन अवधि मे यदि विक्रेताओं द्वारा दुकान खोलकर कृषि आदान सामग्री का विक्रय किया जाता है तो बीज नियंत्रक आदेश के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिन विक्रेताओ पर कार्यवाही की गई है उसमें मेसर्स रवीना गुप्ता मां ज्वाला बीज भण्डार करकेली, मेसर्स पारसनाथ कुशवाहा बीज भण्डार करकेली, मेसर्स विद्या सागर रोहणी गुरू कृपा बीज भण्डार करकेली शामिल है।