अनियमितताएं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित
28 जनवरी 2025, रतलाम: अनियमितताएं पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित – उर्वरक निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, आलोट द्वारा मेसर्स श्री कृष्णा फर्टिलाइजर्स बस स्टैण्ड ताल का गत दिनों औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाए जाने पर उक्त फर्म का लाइसेंस निलंबित किया गया।
निरीक्षण के दौरान स्टॉक सूची, भाव सूची अपूर्ण होना, पीओएस मशीन के आधार पर उर्वरकों का मिलान न होने, मासिक प्रगति प्रतिवेदन नियमित न भेजने एवं यूरिया (45 किग्रा.) बोरी की निर्धारित दर 266.50 रुपये के विरुद्ध अधिक राशि 340 रु. में विक्रय किए जाने जैसी अनियमितताएं पाए जाने पर उक्त फर्म को सूचना पत्र जारी किया गया था।
फर्म द्वारा सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया। जिसके अवलोकन पर उत्तर संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर मेसर्स श्री कृष्णा फर्टीलाइजर्स बस स्टैण्ड ताल द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 का उल्लंघन करने के फलस्वरूप उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 31 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त फर्म का उर्वरक लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।
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