खरगोन: एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत 20 मई तक आवेदन आमंत्रित
10 मई 2026, खरगोन: खरगोन: एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026 के तहत 20 मई तक आवेदन आमंत्रित – मध्यप्रदेश शासन द्वारा “मध्यप्रदेश एकीकृत मत्स्योद्योग नीति-2026” को प्रदेश स्तर पर लागू किया गया है। इस नीति के अंतर्गत उद्यमी मॉडल के माध्यम से एक्वाकल्चर गतिविधियों को प्रोत्साहित कर मत्स्य उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में संचालनालय मत्स्योद्योग, भदभदा मत्स्यबीज प्रक्षेत्र, भदभदा रोड, भोपाल द्वारा प्रदेश स्तरीय विज्ञप्ति जारी की गई है।
सहायक संचालक मत्स्योद्योग खरगोन श्री रमेश मौर्य ने बताया कि नीति के तहत जिले में जिला पंचायत, मत्स्योद्योग विभाग एवं नगरीय निकायों के चयनित जलाशयों में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उद्यमी मॉडल अंतर्गत केज कल्चर, एक्वापोनिक्स, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ईको-टूरिज्म एवं ग्रीन एनर्जी जैसी गतिविधियों में निजी निवेश को बढावा दिया जाएगा। साथ ही बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकिज के माध्यम से फिश हैचरी, आइस प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, फिश प्रोसेसिंग यूनिट एवं विपणन अधोसंरचना के विकास के लिए बैंक ऋण सुविधा, ब्याज सब्सिडी एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
इच्छुक निवेशक उद्यमी अपने आवेदन डी.पी.आर. एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित 20 मई 2026 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में मत्स्योद्योग विभाग के जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी मत्स्योद्योग विभाग के जिला कार्यालय, संचालनालय मत्स्योद्योग भोपाल तथा विभागीय वेबसाइट www.mpfisheries.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
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