राज्य कृषि समाचार (State News)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसान संयंत्र लगाने के बाद किसी अन्य को नहीं बेचेगा

29 जुलाई 2021, इंदौर ।  प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में  किसान संयंत्र लगाने  के बाद किसी अन्य को नहीं बेचेगा – आयुक्त , उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी , भोपाल द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ‘पर ड्राप, मोर क्रॉप ‘ योजना के लिए किसानों के हित में अधीनस्थ उप/सहायक संचालक को हाल ही में 5 बिंदुओं में जो मार्गदर्शी निर्देश जारी किए हैं, उनमें पारदर्शिता की झलक दिखाई दे रही है, ताकि किसानों की ओर से कोई शिकायत नहीं रहे।  

इस पत्र में कहा गया है कि किसान के खेत पर संयंत्र स्थापित होने के बाद निर्माता कम्पनी द्वारा दिए गए बिल पर ही कृषक से प्रदाय की पावती प्राप्त करें जिसमें उसका नाम, हस्ताक्षर और मोबाईल नंबर स्पष्ट अंकित  हो। कृषक संतुष्टि प्रमाण पत्र में भी निर्माता कम्पनी द्वारा दी गई सामग्री का उल्लेख किसान की पूरी जानकारी के साथ हो। पंचनामा प्रमाणपत्र को गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने तैयार करें , जिसमें सभी के नाम , हस्ताक्षर और मोबाईल नंबर दर्ज हो। अन्य निर्देश में कहा गया है कि कृषक को एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर जारी कार्य आदेश में ही यह शामिल किया जाए कि किसान संयंत्र स्थापित होने के बाद किसी अन्य को नहीं बेचेगा। भौतिक सत्यापन समिति,सामग्री का परीक्षण कर निर्माता कम्पनी द्वारा किसान को प्रदाय देयक पावती पर हस्ताक्षर करेगी। यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद ही पोर्टल पर अपलोड किया जाए।  

उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग  , उद्यानिकी विभाग द्वारा एमपीएफएसटीएस पोर्टल पर किसानों को कृषि यंत्र ,सिंचाई उपकरण ,उद्यानिकी उपकरण के लिए ऑन लाइन पंजीयन/आवेदन की जानकारी को क्रमबद्ध तरीके से सरलता से समझाया गया है। इसके अलावा इसमें लॉटरी की जानकारी भी दी जाती है। किसानों की जिज्ञासाओं और समस्याओं का भी समाधान किया जाता है।  यदि फिर भी कोई समस्या हो तो हेल्प डेस्क 0755 -4059242 पर सुबह 10 : 30 बजे से शाम 5 :30  बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

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