राजस्थान में गोशालाओं को एक ही बार 10 लाख का अनुदान देने के नियम शिथिल होंगे – गोपालन मंत्री
09 मार्च 2023, जयपुर: राजस्थान में गोशालाओं को एक ही बार 10 लाख का अनुदान देने के नियम शिथिल होंगे – गोपालन मंत्री – गोपालन मंत्री श्री प्रमोद भाया ने विधानसभा में एमएलए फण्ड से संस्थाओं को राशि देने के नियम में शिथिलता देने की अनुशंसा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से गोशालाओं को एक ही बार अधिकतम 10 लाख रुपये की राशि दे सकने का नियम है। उन्होंने कहा कि गोशालाओं के सुदृढिकरण तथा विकास के लिए नियमों में शिथिलता दी जानी चाहिये।
श्री भाया ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य सरकार द्वारा विधायक निधि से संस्थाओं को अनुदान और भरणपोषण के लिए राशि देने की प्रक्रियाओं में फीडबैक के आधार पर पहले भी शिथिलता दी गई है और गोशालाओं को इसका लाभ भी मिला है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं के विकास हेतु विधायक मद से दी जाने वाली स्वीकृतियों की प्रक्रिया सरल करने का प्रयास किया जाएगा।
इससे पहले गोपालन मंत्री ने कहा कि 9 मार्च 2019 के आदेश द्वारा छोटे पशु की अनुदान राशि 16 रूपये से बढाकर 20 रूपये प्रतिदिन व बडे पशु की 32 रूपये से बढाकर 40 रूपये प्रतिदिन की गयी है। इसी प्रकार अनुदान राशि की अवधि 6 माह से बढाकर 9 माह की गई है।
गोपालन मंत्री ने कहा कि अनुदान राशि दो चरणों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रथम चरण में 4 माह अर्थात अप्रेल, मई, जून, जुलाई एवं द्वितीय चरण में 5 माह अर्थात नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च हेतु भरण पोषण अनुदान का प्रावधान किया गया है।
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